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NEET प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पुलिस कार्रवाई और उपद्रवियों दोनों पर जताई कड़ाई, सॉलिसिटर जनरल बोले– ‘मासूम छात्रों का रखेंगे ध्यान’

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले के विरोध में देश भर में हुए छात्र प्रदर्शनों और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले उपद्रवियों और अपनी सीमा पार करने वाले पुलिस अधिकारियों, दोनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोहराया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।

  • पुलिस और उपद्रवियों दोनों पर कार्रवाई के संकेत: सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग या सीमाओं से बाहर जाकर कार्रवाई की है, तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर, प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और कानून तोड़ने वाले तत्वों को भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी।
  • केंद्र सरकार का जवाब: केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार निर्दोष और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहती।
  • निर्दोष छात्रों के हितों की सुरक्षा: सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार निर्दोष छात्रों के भविष्य और हितों का पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन जिन लोगों ने गंभीर आपराधिक कृत्यों को अंजाम दिया है, उन्हें केवल ‘प्रदर्शनकारी’ होने का बहाना बनाकर छूट नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट का रुख:

“यदि पुलिस ने अधिकारों का दुरुपयोग कर सीमा लांघी है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही, प्रदर्शन की आड़ में कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जा सकती।”

क्यों अहम है यह सुनवाई?

NEET UG परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद देश के कई राज्यों में छात्रों और युवा संगठनों ने सड़कों पर उतरकर भारी प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और कानून का उल्लंघन करने वालों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

मुख्य स्रोत: India.Com – Hindi

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