रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक मैदान के पास एक महिंद्रा कार से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा, कार और चार मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 58 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक, गांजे की खेप ओडिशा के बलांगीर से लाई गई थी और इसे आगे बेचने की तैयारी थी।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक मैदान के पास एक चारपहिया वाहन में सवार कुछ लोग गांजा लेकर बिक्री करने की फिराक में हैं।
सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन की घेराबंदी की। कार में तीन युवक सवार मिले, जिनसे पूछताछ की गई।
कार की डिक्की से मिले 85 किलो गांजे के पैकेट
पुलिस ने संदिग्ध महिंद्रा कार की तलाशी ली तो उसकी डिक्की में अलग-अलग पैकेटों में गांजा रखा मिला। तौल करने पर गांजे की कुल मात्रा 85 किलोग्राम पाई गई। पुलिस ने जब्त गांजे की कीमत करीब 42 लाख 50 हजार रुपये बताई है।
इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की गई महिंद्रा कार और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, सभी जब्त वस्तुओं की कुल कीमत लगभग 58 लाख रुपये है।
ओडिशा के बलांगीर से लाई गई थी गांजे की खेप
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे गांजा ओडिशा के बलांगीर से लेकर आए थे। खेप को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाकर बेचने की योजना थी। पुलिस अब गांजे की आपूर्ति करने वाले लोगों और इसे खरीदने वाले संभावित व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी है।
जांच के तहत पुलिस आरोपियों के संपर्कों, मोबाइल फोन और वाहन से जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है, ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
तीन आरोपी गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान इस प्रकार बताई गई है:
अनीश साहू (36 वर्ष): निवासी जवाहर गंज, सागर, मध्य प्रदेश।
राकेश साहू (31 वर्ष): मूल निवासी मंडला, मध्य प्रदेश। वर्तमान में चंगोराभाठा और फिंगेश्वर क्षेत्र में रहने की जानकारी।
सूरज कलेत (34 वर्ष): निवासी ग्राम सान टेगरी, थाना सांकरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
पुलिस ने सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 544/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम की धारा 20(B)(ii)(C) और 29 के तहत कार्रवाई की गई है।
तस्करी नेटवर्क के सप्लायर और खरीदारों की तलाश
पुलिस अब मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। बैकवर्ड लिंकेज के तहत यह पता लगाया जा रहा है कि ओडिशा में आरोपियों को गांजा किसने उपलब्ध कराया था। वहीं, फॉरवर्ड लिंकेज के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है, जिन्हें यह खेप पहुंचाई जानी थी।
पुलिस का कहना है कि जब्त मोबाइल फोन, वाहन और अन्य साक्ष्यों की जांच से मामले में जुड़े दूसरे लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है।
रायपुर में NDPS मामलों पर पुलिस की कार्रवाई
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अब तक NDPS एक्ट के तहत 92 मामलों में 204 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इन कार्रवाइयों में गांजा, प्रतिबंधित नशीली गोलियां, MDMA, कोकीन, प्रतिबंधित सिरप, डोडा, हेरोइन, ब्राउन शुगर और अफीम सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। जब्त सामग्री का कुल मूल्य करीब 7 करोड़ 9 लाख 98 हजार रुपये बताया गया है।
पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है। रायपुर में गांजा जब्ती के इस मामले में भी आगे की जांच के दौरान सप्लायर और संभावित खरीदारों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

