नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा, जहां Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में छूट गए पात्र नागरिकों के साथ-साथ पहली बार वोट देने वाले युवाओं के नाम जोड़ना है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे में कोई पात्र नागरिक SIR के दौरान सूची में शामिल नहीं हो पाया है या उसका नाम मौजूदा सूची में नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है।
पुरानी और मौजूदा मतदाता सूची का होगा मिलान
इस विशेष अभियान के तहत Booth Level Officers (BLOs) मौजूदा मतदाता सूची की तुलना SIR से पहले की मतदाता सूची से करेंगे। इस तुलना के आधार पर उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पुरानी सूची में थे लेकिन वर्तमान सूची में नहीं हैं।
इसके बाद BLO घर-घर जाकर इन मतदाताओं की मौजूदा स्थिति की जानकारी जुटाएंगे। यदि व्यक्ति पात्र पाया जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form-6 भरने में मदद की जाएगी।
हर सप्ताह 20-25 मतदाताओं तक पहुंचेंगे BLO
चुनाव आयोग ने प्रत्येक BLO को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 ऐसे मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य दिया है। पूरी प्रक्रिया को करीब एक महीने में पूरा करने की योजना है।
घर-घर सत्यापन के दौरान BLO न केवल पहले से छूटे मतदाताओं की पहचान करेंगे, बल्कि पात्र पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं का भी नामांकन सुनिश्चित कराने में मदद करेंगे। प्रत्येक चिन्हित मतदाता की स्थिति और Form-6 जमा किए जाने की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
बेघर और मजदूरों के लिए लगेंगे विशेष बूथ कैंप
आयोग ने ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए विशेष Booth Level Camps आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं, जिन्हें सामान्य प्रक्रिया में मतदाता सूची में शामिल होने में परेशानी हो सकती है।
इन कैंपों में नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी, बेघर और अन्य वंचित वर्गों में रहने वाले पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण की सुविधा देने पर जोर रहेगा। ECI ने अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जागरूकता और मतदाता नामांकन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं।
राजनीतिक दलों के साथ साझा होगी जानकारी
अभियान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए BLO द्वारा तैयार की गई बूथवार सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLAs) के साथ साझा की जाएंगी। BLO इन सूचियों के साथ Form-6 आवेदन और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) को भी सौंपेंगे।
इसके बाद ERO संबंधित आवेदनों की जांच कर कानून और निर्धारित चुनावी नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे। अभियान पूरा होने के बाद भी बूथवार सूचियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाएंगी, ताकि पात्र लेकिन छूटे हुए मतदाताओं की पहचान में सहयोग मिल सके।
स्कूल-कॉलेज और स्थानीय स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान
ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और ERO को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय आउटरीच कार्यक्रमों, SVEEP गतिविधियों और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा।
आयोग ने अधिकारियों से अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी और समीक्षा करने को भी कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के अवसर से वंचित न रहे।
Form-6 से हो सकता है नया नामांकन
ECI के मतदाता सेवा पोर्टल के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के लिए Form-6 के जरिए पंजीकरण कराया जा सकता है। पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
इस विशेष अभियान के जरिए चुनाव आयोग अब SIR के बाद मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं तक पहुंच बनाने पर जोर दे रहा है।

