नई दिल्ली: कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने से परेशान एक यात्री को बड़ी राहत देते हुए उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को करीब ₹1.36 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि एयरलाइन की देरी के कारण यात्री को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी, जिसके लिए एयरलाइन जिम्मेदार है।
यह मामला केरल के एक यात्री से जुड़ा है, जो तिरुवनंतपुरम से मुंबई होते हुए सऊदी अरब की यात्रा कर रहा था। जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की घरेलू उड़ान निर्धारित समय से काफी देर से रवाना हुई। इसी वजह से यात्री मुंबई से अपनी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ सका, जिससे उसकी पूरी यात्रा प्रभावित हो गई।
इसके बाद यात्री ने इस मामले को उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि एयरलाइन की सेवा में कमी (Deficiency in Service) के कारण यात्री को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी हुई। इसी आधार पर आयोग ने एयर इंडिया को लगभग ₹1.36 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
इस फैसले को हवाई यात्रियों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह आदेश संकेत देता है कि यदि एयरलाइन की लापरवाही या देरी के कारण यात्रियों को नुकसान होता है, तो उन्हें उचित मुआवजा पाने का अधिकार है।
मुख्य स्रोत: India.Com – Hindi

